वन दरोगा द्वारा स्थलीय ( जाँच ) हेतु निम्नलिखित अभिलेख चाहिए ( Checklist During Inspection)

  • खसरा / खतौनी की सुसंगत मूल प्रतिया*
  • मूल रूप में न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर नोटरी द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा (यदि लागु हों )
  • शपथ पत्र की कॉपी *
  • ग्राम प्रधान प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी
  • तहसीलदार का सत्यापन *
  • ग्राम प्रधान प्रमाणपत्र की स्कैन कॉपी वन दरोगा द्वारा स्थलीय सत्यापन / निरीक्षण किये जाने के दौरान आवेदक द्वारा दिये गये भू स्वमित्व सम्बन्धी अभिलेख यथा खसरा/ खतौनी की प्रति, ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच की जाती है । इसके अतिरिक्त वन दरोगा द्वारा प्लाट मे काटे जाने वाले प्रजाति वार वृक्षों की सख्या , बचे हुए वृक्षों की प्रजाति वार संख्या , काटे जाने वाले वृक्षों की छाती पर गोलाई, वृक्षों की स्थिति यथा सूखा, रोगग्रस्त इत्यादि परिस्थितियों का मौके पर आकलन किया जाता है । वन दरोगा द्वारा स्थलीय सत्यापन के दौरान यह भी निरीक्षण किया जाता है कि सम्बन्धित क्षेत्र मे वृक्षों के काटे जाने से भू क्षरण अथवा कोई अन्य पारिस्थितीकीय हानि तो नही है एवं सम्बन्धित क्षेत्र किसी वेटलैंड / इकोसंसेटिव ज़ोन / वन्यजीव प्रतिबन्धित क्षेत्र अथवा उसके समीप , किसी अन्य संवेदनशील क्षेत्र मे तो नही आता है । जाँच हेतु कोई प्रचलित प्रारूप नहीं है