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वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये पातन अनुज्ञा आवेदन की प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 मे निहित प्राविधानों के अंतर्गत निजी भूमि पर लगे वृक्षों को गिराने/हटाने हेतु पातन अनुज्ञा पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किये जाते है। उक्त सेवा जनहित गारंटी अधिनियम मे अधिसूचित है ।

वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये पातन अनुज्ञा आवेदन की प्रक्रिया(Watch Video)

पातन अनुज्ञा हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्न दो माध्यमों से आनलाईन की जा सकती है:-(Process Flow Download)

1- उद्यमियों/ उद्योगपतियों/ फर्म/ संस्था द्वारा प्राप्त आवेदन को विभागीय पोर्टल से निवेश मित्र सिंगल विंडो पर रिडायरेक्ट किये जाने का प्राविधान उपलब्ध है ।

2- आम जनमानस द्वारा आवेदन, विभागीय पोर्टल http://upforest.gov.in पर जाकर E-Citizen लिंक पर जाकर “Online Felling Permit and Transit Pass ” विकल्प को चुनकर किया जा सकता है ।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के क्रम मे आवेदक द्वारा निम्न कार्यवाहियां अपेक्षित है:-

a- आवेदक विभागीय वेबसाईट के माध्यम से निर्धारित आनलाईन प्रारूप मे आवेदन करेगा एवं सुसंगत अभिलेखो को अपलोड करेगा ।

b- सफलतापूर्वक आवेदन आनलाईन सबमिट होने पर आवेदक को आवेदन संख्या एवं आवेदन पत्र सब्मिट होने का सन्देश रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त होगा ।

c- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति किसी भी समय आनलाईन ज्ञात कर सकता है ।

d- आवेदन विभिन्न विभागीय स्तरों पर निस्तारित होगा एवं वन दरोगा की निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आनलाईन संस्तुति के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी आवेदन स्वीकृत करेगा । प्रत्येक चरण की सूचना आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जायेगी ।

e- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर आवेद्क के मोबाईल न0 पर निर्धारित पातन अनुमति शुल्क रू0 100 प्रति वृक्ष आनलाईन जमा किये जाने हेतु सन्देश प्रसारित होगा ।

f- आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल http://upforest.gov.in पर जाकर E-Citizen लिंक पर जाकर “Online Felling Permit and Transit Pass” विकल्प के अंतर्गत विकल्प “पातन अनुमति शुल्क जमा करें” पर क्लिक कर अपनी आवेदन संख्या तथा मोबाईल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 दर्ज कर निर्धारित शुल्क भुगतान की प्रक्रिया कोषागार के पोर्टल के माध्यम से आनलाईन कर सकेगा। आनलाईन भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग अथवा ई- चालान के द्वारा किया जा सकता है ।

g- भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर प्राप्ति रसीद जिसमे बैक रिफरेंस न0 होगा, आपको स्क्रीन पर दर्शाया जायेगा । सम्बन्धित बैंक द्वारा भी भुगतान की पुष्टि का संदेश प्राप्त होगा ।

h- भुगतान की पुष्टि उपरांत अवेदक द्वारा आवेदन संख्या एवं तथा मोबाईल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 दर्ज कर पातन अनुज्ञा पत्र डाऊनलोड किया जा सकता है ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी :- प्रभागीय वनाधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी :- वन संरक्षक

वृक्ष के अभिवहन /ढुलान हेतु आन लाईन अभिवहन पास की प्रक्रिया|

उत्तर प्रदेश वन उपज अभिवहन नियमावली 1978 मे निहित प्राविधानों के अंतरग्त वन उपज के अभिवहन /ढुलान हेतु आन लाईन अभिवहन पास की प्रक्रिया| उक्त सेवा जनहित गारंटी अधिनियम मे अधिसूचित है ।

अभिवहन पास हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्न दो माध्यमों से आनलाईन की जा सकती है:-(Process Flow Download)(Watch Video)

1- उद्यमियों/ उद्योगपतियों/ फर्म/ संस्था द्वारा प्राप्त आवेदन को विभागीय पोर्टल से निवेश मित्र सिंगल विंडो पर रिडायरेक्ट किये जाने का प्राविधान उपलब्ध है ।

2- आम जनमानस द्वारा आवेदन, विभागीय पोर्टल http://upforest.gov.in पर जाकर E-Citizen लिंक पर जाकर “Online Felling Permit and Transit Pass ” विकल्प को चुनकर किया जा सकता है ।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के क्रम मे आवेदक द्वारा निम्न कार्यवाहियां अपेक्षित है:-

a- आवेदक विभागीय वेबसाईट के माध्यम से निर्धारित आनलाईन प्रारूप मे आवेदन करेगा एवं सुसंगत अभिलेखो को अपलोड करेगा ।

b- सफलतापूर्वक आवेदन आनलाईन सबमिट होने पर आवेदक को आवेदन संख्या एवं आवेदन पत्र सब्मिट होने का सन्देश रजिस्टर्ड मोबाईल पर प्राप्त होगा ।

c- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति किसी भी समय आनलाईन ज्ञात कर सकता है ।

d- आवेदन विभिन्न विभागीय स्तरों पर निस्तारित होगा एवं वन दरोगा की निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य अधिकारियों द्वारा आनलाईन संस्तुति के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी आवेदन स्वीकृत करेगा । प्रत्येक चरण की सूचना आवेदक को एस0एम0एस0 के माध्यम से दी जायेगी ।

e- प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृत होने पर आवेद्क के मोबाईल न0 पर निर्धारित अभिवहन अनुमति शुल्क रू0 38 प्रति टन एवं घन रजिस्ट्रेशन 75 रू0 आनलाईन जमा किये जाने हेतु सन्देश प्रसारित होगा ।

f- आवेदक द्वारा विभागीय पोर्टल http://upforest.gov.in पर जाकर E-Citizen लिंक पर जाकर “Online Felling Permit and Transit Pass” विकल्प के अंतर्गत विकल्प “पातन अनुमति शुल्क जमा करें” पर क्लिक कर अपनी आवेदन संख्या तथा मोबाईल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 दर्ज कर निर्धारित शुल्क भुगतान की प्रक्रिया कोषागार के पोर्टल के माध्यम से आनलाईन कर सकेगा। आनलाईन भुगतान डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड / नेटबैंकिंग अथवा ई- चालान के द्वारा किया जा सकता है ।

g- भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर प्राप्ति रसीद जिसमे बैक रिफरेंस न0 होगा, आपको स्क्रीन पर दर्शाया जायेगा । सम्बन्धित बैंक द्वारा भी भुगतान की पुष्टि का संदेश प्राप्त होगा ।

h- भुगतान की पुष्टि उपरांत अवेदक द्वारा आवेदन संख्या एवं तथा मोबाईल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 दर्ज कर पातन अनुज्ञा पत्र डाऊनलोड किया जा सकता है ।

प्रथम अपीलीय अधिकारी :- प्रभागीय वनाधिकारी

द्वितीय अपीलीय अधिकारी :- वन संरक्षक